एससी/एसटी एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट
- March 20 2018
कानूनों के गलत इस्तेमाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) एक्ट के प्रावधानों में बदलाव किया है. सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज हुए मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी से पहले प्राथमिक जांच-पड़ताल के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले मिलने वाली जमानत की रुकावट को भी खत्म कर दिया है. ऐसे में दुर्भावना के तहत दर्ज कराए गए मामलों में अब अग्रिम जमानत भी मिल सकेगी.
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