कलेक्टर ने शिकायतकर्ताओं को फोन लगवाकर जानी सीएम हैल्पलाइन के निराकरण की वस्तुस्थिति

ग्वालियर – एसडीएम एवं राजस्व अधिकारी जो भी आदेश पारित करें, उसका अमल भी कराएँ। साथ ही सीएम हैल्पलाइन पोर्टल पर यदि कोई ऐसी शिकायत सामने आती है जिससे संबंधित प्रकरण राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है या निर्णय हो चुका है, तो आरसीएमएस में दर्ज उस प्रकरण का नम्बर सीएम हैल्पलाइन के जवाब में प्रदर्शित करें। इस आशय के निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने सीएम हैल्पलाइन की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर पिछले 6 माह में राजस्व न्यायालय में पारित हुए आदेशों पर अमल कराने के निर्देश भी दिए।
गुरूवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर श्रीमती चौहान ने सीएम हैल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने वाले आवेदकों से फोन से चर्चा कर शिकायत निराकरण की वस्तुस्थिति भी जानी। उन्होंने सीएम हैल्पलाइन में सामने आई नामांतरण संबंधी शिकायतों के निराकरण में देरी पर नाराजगी जताई।
चिटफंड कंपनियों की कुर्क अचल सम्पत्ति का उल्लेख खसरे के कॉलम नं.12 में कराएँ 
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले के सभी एसडीएम व राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि चिटफंड कंपनियों की कुर्क की गई संपत्तियों का उल्लेख खसरे के कॉलम नं.12 में अनिवार्यत: कराएं, जिससे यह सम्पत्ति अनाधिकृत रूप से बिकने न पाए। उन्होंने यह काम 15 अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
ई-ऑफिस प्रणाली न अपनाने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई 
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बैठक में जोर देकर कहा कि सभी विभाग 30 अप्रैल तक हर हाल में ई-ऑफिस प्रणाली के तहत फाइलों के आदान-प्रदान की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। जिन विभागों के अधिकारी यह काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
राशन ई-केवायसी नहीं कराई तो हट जायेगा पोर्टल से नाम 
बैठक में स्पष्ट किया गया कि जो उपभोक्ता राशन ई-केवायसी नहीं करायेंगे, उनके नाम आगे चलकर स्वत: ही पोर्टल से हट जायेंगे और उन्हें राशन प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी। इसलिए सभी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से स्पष्ट तौर पर बता दें कि वे अपनी ई-केवायसी अवश्य करा लें।