MP में नई ईवी पाॅलिसी लागू, सार्वजनिक स्थलों पर चार्जिंग स्टेशनों वित्तीय सहायता देगी सरकार

भोपाल. मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 लागू कर दी गई है। इलेक्ट्रानिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग एवं सर्वि सेंटर के लिए विकास मापदंड निर्धारित करने की अधिसूचना शुक्रवार रात्रि को जारी कर दी गई। नई नीति के तहत सार्वजनिक स्थलों पर चार्जिंग स्टेशनों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। राजमार्गों, प्रमुख सड़कों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन, राजमार्गों पर प्रत्येक 100 किलोमीटर पर लंबी दूरी/ हेवी-ड्यूटी इलेक्ट्रिक वाहन के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन (दोनों तरफ) लगाए जाएंगे। प्रत्येक एक किमी बाई, एक किमी ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन होगा। नीति अवधि के अंत तक सभी पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट लगाया जाएगा। ईवी चार्जिंग एवं सर्विस सेंटर ऐसी सड़क पर स्थापित नहीं किए जाएंगे जिन पर राइट ऑफ वे 30 मीटर से कम हो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को चार्जिंग स्टेशन लगाने पर विशेष छूट दी जाएगी।
अब विकास अनुज्ञा में भूमि स्वामित्व बदला जा सकेगा
अब विकास अनुज्ञा में भूमि स्वामित्व में परिवर्तन किया जा सकेगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। राज्य सरकार ने तेरह साल पुराने मप्र भूमि विकास नियम 2012 में बदलाव कर संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत यदि स्थल रेलवे परिसर से 30 मीटर की दूरी के भीतर हो तो, रेल विभाग की पूर्व सहमति से इस संबंध में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।