MP के थानों में मंदिर निर्माण पर रोक

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने जनहित याचिका पर सुनर्वा करते हुए थानों में निर्माणाधीन मंदिरों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार से पूछा है कि आखिरकार कैसे शासकीय जमीन पर मंदिर बन रहे हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव अनुराग जैन, डीजीपी सुधीर सक्सेना को नोटिस देकर जवाब मांगा है। नोटिस गृह विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग को भी दिए गए है। जबलपुर के ओप यादव की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की, अगली तारीख 19 नवंबर दी है।