जज बीएच लोया की मौत की नहीं होगी एसआईटी जांच, SC ने खारिज की याचिका
सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज बीएच लोया की मौत पर एसआईटी जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जज लोया की मौत की दोबारा जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं. जिसपर 16 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला 19 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था.
दरअसल, सीबीआई के स्पेशल जज बीएच लोया सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे. उनकी मौत 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में तब हुई थी, जब वे अपने सहयोगी की बेटी की शादी में जा रहे थे. बताया जाता है कि जज लोया को कार्डिएक अरेस्ट (दिल का दौरा) आया था. नवंबर 2017 में जज लोया की मौत के हालात पर उनकी बहन ने शक जाहिर किया. जज लोया कि बहन के मुताबिक, उनकी मौत नैचुरल नहीं थी. इसके तार सोहराबुद्दीन एनकाउंटर से जोड़े गए. जिसके बाद यह केस मीडिया की सुर्खियां बना.