दिल्‍ली की कानून व्‍यवस्‍था पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से बदसलूकी और मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्‍ली हाईकोर्ट ने चिंता व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि क्‍या दिल्‍ली में लॉ एंड आर्डर ठीक है. उन्‍होंने कहा कि देश की राजधानी में सीएम और डिप्‍टी सीएम की मौजूदगी में एक शख्‍स की पिटाई की जाती है. ऐसे में दिल्‍ली की कानून व्‍यवस्‍था पर प्रश्‍न चिह्न लगना लाजमी है.
गौरतलब है कि तीस हजारी कोर्ट के सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब आप विधायक ने दिल्‍ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. तीस हजारी सेशन कोर्ट की जज अंजू बजाज चंदना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोप गंभीर है. इसीलिए प्रकाश जरवाल को जमानत नहीं मिल सकती. बता दें कि देवली से आप विधायक प्रकाश जरवाल ने हाल में हुई अपनी शादी का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी. जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 56 साल के व्यक्ति के साथ जिस तरह से मारपीट हुई है, ये काफी गंभीर मामला है.