अवैध निर्माण तोड़ने के लिए भवन अधिकारी और निरीक्षक को दिए अधिकार

शहर में अवैध निर्माण को रोकने और तोड़ने के लिए निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने सभी भवन अधिकारी और निरीक्षकों को और अधिकार दे दिए हैं। आयुक्त ने कहा कि अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई तो निर्माण करने वालों के अलावा भवन अधिकारी और निरीक्षकों पर भी एक्शन लिया जाएगा।

आयुक्त श्री वर्मा ने कॉलोनी सेल खत्म कर दिया है। इसके बाद सारी जिम्मेदारी भवन अधिकारी और निरीक्षकों के पास आ गई है। साथ ही अपर आयुक्त भवन शाखा, नगर निवेशक एवं सहायक नगर निवेशक नियमित समीक्षा कर कार्रवाई करना भी तय करेंगे।

नहीं हुई कार्रवाई को एक्शन: मप्र नगर पालिका निगम के अधिनियम 1956 में कालोनाइजेशन के लिए बनाए गए नियम 202 (सी) 292 (डी), 292 (डीए), 292 (जी) के अन्तर्गत अवैध काॅलोनी बसाने वाले, उसमें सहयोग करने वाले अथवा वैधानिक कार्रवाई नहीं करने पर मामला संज्ञान में आते ही सजा का प्रावधान है।

क्यों किया बदलाव: अब तक अवैध निर्माण हटाने का अधिकार सिटी प्लानर के पास था। प्रदीप वर्मा के रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद जो मामले खुले उनमें सामने आया कि एक ही व्यक्ति पर अधिकार होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाईं। ऐसी फाइलों को दबा दिया गया।