हाई-वे बनाने के लिए पेड़ काटे, लेकिन 10 गुना पेड़ नहीं लगाए तो नोटिस

ग्वालियर-चंबल अंचल में बन रहे हाई-वे के निर्माण में नियमों की अवहेलना को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र, एनएचएआई, एमपीआरडीसी व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।

एडवोकेट विभोर साहू ने बताया कि ग्वालियर, भिंड, दतिया, अशोकनगर,शिवपुरी व विदिशा जिले में स्टेट व नेशनल हाई-वेे बनाए गए। इसमें कई हाई-वे का निर्माण अभी भी चल रहा है। कई पेड़ इस शर्त पर काटने की अनुमति दी गई कि दस गुना पौधे लगाए जाएंगे। इसकी अनदेखी की गई।