शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की जाँच हेतु कलेक्टर ने किए दल गठित

ग्वालियर नगरीय सीमा क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी निर्माण की रोकथाम के लिये कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों का दल गठित कर जाँच करने के आदेश जारी किए हैं।

कलेक्टर ने अपने आदेश में नगर निगम सीमा क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय अपर आयुक्त नगरनिगम, क्षेत्रीय तहसीलदार, अपर तहसीलदार को नियुक्त किया है। जिले के अन्य नगरीय निकाय सीमा अंतर्गत सीएमओ नगर पंचायत, नगर पालिका एवं क्षेत्रीय तहसीलदार को तैनात किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय तहसीलदार, अपर तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कलेक्टर ने सभी दल प्रमुखों को यह भी निर्देशित किया है कि वे दल में अपने-अपने अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों को भी दायित्व सौंप सकते हैं। अवैध कॉलोनियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में रीडर टू कलेक्टर प्रमोद चतुर्वेदी को 8 फरवरी तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। दलों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर संबंधित एसडीएम द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। दल द्वारा दी गई रिपोर्ट अगर मौके पर गलत पाई जाती है तो संबंधित दल के सदस्यों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जिन अधिकारियों के क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का निर्माण पाया जायेगा, उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त एवं ग्रामीण क्षेत्र में कलेक्टर अवैध कॉलोनियों की रोकथाम हेतु विहित प्राधिकारी शासन द्वारा नियुक्त हैं।