6.5 एकड़ जमीन मामले में फैसला आज; मध्यप्रदेश राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने 23 जनवरी को आदेश कर लिया था रिजर्व

हनुमानगंज थाना क्षेत्र की राजदेव कॉलोनी की RSS कार्यालय के सामने भूमि को लेकर हुए विवाद में शनिवार को मध्यप्रदेश राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुनाएगी। इसे देखते हुए पुलिस ने भी पहले से तैयारी कर ली है। कोहेफिजा स्थित ट्रिब्यूनल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी लगा दी गई है। गौरतलब है, ये वही जमीन है, जिसके कारण भोपाल में कर्फ्यू लगाया गया था।

मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद इमरान ने क्षेत्र की करीब 6.51 एकड़ भूमि को कब्रिस्तान के आधार पर वक्फ प्रॉपर्टी होने और उस पर बनी रहवासी कॉलोनियों और बहुमंजिला भवन व मकानों को तोड़ने के आदेश की घोषणा करने का दावा वर्ष 2015 में पेश किया था। इसी में RSS कार्यालय के सामने की 37 एकड़ जमीन भी शामिल है।

पुलिस और प्रशासन पर जबरन कब्जा दिलाने का आरोप

सुलेमान ने याचिका में कहा, पुलिस और प्रशासन ने जबरन इस जमीन पर सोसाइटी को कब्जा दिलाया है। इधर, जानकारी के अनुसार उनके स्टे का आवेदन ट्रिब्यूनल द्वारा अगस्त 2018 में खारिज किया जा चुका है, लेकिन फिर से यथास्थिति के लिए एक आवेदन गत 18 जनवरी को पेश किया गया।

आरोप है, प्रशासन और पुलिस ने जबरदस्ती कब्रिस्तान की जमीन पर निजी व्यक्ति को कब्जा करने में सहायता की है। शनिवार 23 जनवरी को मामले में राज्य शासन, नगर निगम, और निजी पक्षकारों ने अपने-अपने जवाब पेश करके बहस पूरी की।