दुकानें हटाने के आदेश काे लेकर काेर्ट जाएंगे दुकानदार

रेलवे स्टेशन बजरिया में दाे इमारताें में संचालित 76 दुकानों को नीलामी के 45 साल बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अफसराें द्वारा अवैध करार देने का मामला तूल पकड़ गया है। इस मुद्दे पर रविवार को स्टेशन बजरिया दुकानदार संघ में शामिल कारोबारियों ने विधिचंद्र धर्मशाला में बैठक बुलाई। इसमें दुकानदारों ने टीएंडसीपी के हाउसिंग बोर्ड को पत्र को गलत करार दिया।

दुकानदारों का कहना था कि उन्होंने शासन की एजेंसी से ही दुकानें खरीदीं थीं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। संघ के पदाधिकारियों कहना था कि यदि दुकानें अवैध थीं तो जब हाउसिंग बोर्ड इन्हें बना रहा था, तब टीएंडसीपी ने काम को क्यों नहीं रोका? अब अचानक पत्र जारी करने में साजिश नजर आ रही है।

दुकानदारों ने तय किया है कि वे 11 जनवरी को दीनदयाल नगर में मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के उपायुक्त एसके सुमन से बातचीत करेंगे। उन्हें इस संबंध में एक पत्र भी सौंपा जाएगा। यदि कोई रास्ता नहीं निकला तो टीएंडसीपी के खिलाफ न्यायालय की शरण ली जाएगी। बैठक में संघ के अध्यक्ष सुनील राजपूत, राकेश पांडेय, योगेंद्र शर्मा, लल्ला राजपूत, मुकेश पाठक, भगवान सिंह सैनी, अजय जैन और नरेश अग्रवाल आदि माैजूद थे।