महिला एवं बाल विकास विभाग 18 साल पूरे कर चुके लड़के-लड़कियों को दुकान खुलवाएगा; हर समूह पर 6 लाख खर्च करेंगे

मध्यप्रदेश में रोजगार के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नई पहल की जा रही है। इसके तहत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत 'लॉन्च पैड स्कीम' प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम में प्रदेश के देखरेख संस्थाओं के संस्थागत देखरेख से बाहर आने वाले 18 साल पूरी कर चुके बालक/बालिकाओं को रोजगार का नया अवसर दिया जाएगा। इसमें उन्हें कलेक्टोरेट परिसर समेत अन्य सार्वजनिक जगहों पर दुकानें खुलवाई जाएंगी।

पांच क्लस्टर में बांटा

लॉन्च पैड स्कीम में प्रदेश के 52 जिलों को 5 क्लस्टर में बांटा गया है। इसे पांच संभागीय मुख्यालय भोपाल, इंदौर, सागर, ग्वालियर और जबलपुर में प्रारंभ किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश शासन के इस नवाचार को भारत सरकार की स्वीकृति मिल गई है। यह चालू वित्तीय वर्ष में शुरू की जा रही है।

इस स्कीम में बाल गृहों के 18 साल की उम्र पूरी कर चुके 6 से 8 युवाओं के समूह को कॉफी शॉप, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, कम्प्यूटर टाइपिंग, डीटीपी कार्य, नोटरी आदि कार्य के लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर अथवा अन्य सार्वजनिक स्थल पर खोलने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। महिला-बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक लॉन्च पैड की स्थापना के लिए 6 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह लॉन्च पैड अशासकीय संस्था के माध्यम से संचालित होंगे और संस्था द्वारा पैड संचालन का विस्तृत प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।