कानूनी चंगुल में फंसी हेमामालिनी, भोपाल में मुकदमा दर्ज
भोपाल। जिला उपभोक्ता फोरम में भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मिनरल वॉटर मशीन में खराबी के चलते फरियादी सीमा शर्मा ने उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज कराया। हेमा मालिनी द्वारा इस कंपनी का विज्ञापन करने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
सीमा शर्मा का कहना है कि उसने कंपनी देखकर नहीं बल्कि हेमामालिनी को देखकर मिनरल वॉटर मशीन खरीदी है, क्योंकि उसे खरीदने की अपील उनके द्वारा की जा रही है। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। वहीं इस बारे में वकील सुनील श्रीवास्तव का कहना है कि सीमा शर्मा ने 20 जुलाई 2017 को शिवम इंटरप्राइसेस से 14,500 रुपए में केन्ट मिनरल आरओ मशीन खरीदी थी।
मशीन पर एक साल की वारंटी दी गई थी, जबकि कुछ दिन बाद मशीन खराब होने लगी और शुद्ध पानी देना बंद कर दिया। शिकायत के बाद मशीन में सुधार किया गया, लेकिन वह फिर खराब हो गई। मशीन के वारंटी अवधि में होने के बाद भी उसमें प्री-फिल्टर बदलने के लिए 2000 रुपए मांगे गए और नहीं देने पर मशीन नहीं सुधारी गई। मजबूर होकर सीमा को उपभोक्ता अदालत जाना पड़ा। सीमा का कहना है कि विज्ञापन हेमामालिनी करती हैं इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया गया है।
उपभोक्ता फोरम ने हेमामालिनी को नोटिस जारी कर आगामी तारीख पर हाजिर होने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अभिनेत्री के अलावा केन्ट आरओ कंपनी और भोपाल में केन्ट आरओ मशीन के वितरक शिवम इंटरप्राइसेस को पक्षकार बनाया गया है।