ग्वालियर में आईएएस मलय श्रीवास्तव व दो अन्य 25-25 हजार रु. के जमानती वारंट से तलब
ग्वालियर. लोक निर्माण विभाग में चौकीदार के पद पर कार्यरत सुरेश सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करतें हुए मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव और मप्र के सीनियर आईएएस अफसर मलय श्रीवास्तव व दो अन्य अधिकारियों को 25-25 हजार के जमानती वारंट से तलब किया है।
ममला ग्वालियर में पदस्थ कर्मचारी की है जिसे 2004 में विभाग ने स्थाई वर्गीकृत तो कर दिया लेकिन वेतन का भुगतान दैनिक वेतन भोगी मानकर ही किया। एडवोकेट देवेश शर्मा ने बताया कि याचिका दायर की गई तो हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए न्यूनतम वेंतनमान देने का आदेश दिया गया। इस पर भी जब आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दायर की गई। 2018 को लोक अदालत में उसका भी निपटारा हो गया लेकिन सुरेश सिंह को लाभ नहीं मिला। इस पर 2019 में फिर से अवमानना याचिका दायर की गई।
इस पर लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव, इंजीनियर इन चीफ आरके मेहरा, चीफ इंजीनियर ग्वालियर संभाग आरएल भारती और कार्यपालन यंत्री ओमहरि शर्मा को नोटिस जारी किया गया। हालांकि नोटिस जारी होने के बाद भी केवल कार्यपालन यंत्री की ओर से एडवोकेट एफए शाह मौजूद रहे। शेष अधिकारियों की ओर से कोई मौजूद नहीं रहा। इस पर कोर्ट ने तीनों को जमानती वारंट से तलब किया साथ ही नए अधिकारियों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।