उज्जैन में सिंहस्थ के लिए आरक्षित 1.150 हेक्टेयर जमीन पर ही बसा दी कॉलोनी, आरोपी पर

उज्जैन में भू-माफिया तेजी से सक्रिय हैं। जब तक जिम्मेदारों को पता चलता है, तब तक कई हेक्टेयर भूमि पर अवैध कॉलोनियां बस जाती हैं। शनिवार को ऐसा ही मामला सामने आया। यहां फ़र्ज़ी कॉलोनाइजर ने सिंहस्थ महाकुंभ के लिए आरक्षित 1.150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर प्लॉट काट दिए। यही नहीं, यहां 40 से ज्यादा मकान भी बना दिए गए। अब आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

जीवाजीगंज थाने में 85 वर्षीय रफीक पिता वज़ीर खां निवासी कोट मोहल्ला के खिलाफ नगर निगम के कॉलोनी सेल के उपयंत्री राजेन्द्र रावत ने केस दर्ज कराया है। रावत ने बताया कि रफीक ने नगर निगम से कॉलोनाइजर का लाइसेंस और ग्राम निवेश विभाग (टाउन एंड कंट्री) से अनुमति के बगैर ही सर्वे क्रमांक 740 (0.658 हे.), 761 (0.105 हे.) और 762 (0.387 हे.) पर अवैध कॉलोनी बसा दी। रफीक के खिलाफ म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 292 (ग) और आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज कराया गया है। उधर, आरोपी रफीक के बेटे मो. हुसैन ने बताया कि जमीन मेरे पूर्वजों की है। सिंहस्थ मेला क्षेत्र से बाहर है।

इन भूमाफियों ने भी काटी थी कॉलोनी, हुई जेल

अशोक नगर निवासी आशुतोष शर्मा ने नागझिरी थाना क्षेत्र के हामूखेड़ी में शासकीय भूमि पर कॉलोनी काटी। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के मक्सी रोड पर अवैध कॉलोनी काटने के आरोप में नगर निगम ने डग निवासी रुगनाथ माली, मिर्जावाड़ी निवासी मोहम्मद नईम और राजाराम आंजना के खिलाफ केस दर्ज कराया। इसी तरह पंवासा पुलिस ने कृषि भूमि पर कॉलोनी बसाने वाले कचरूलाल खरोतिया व राधाकिशन खरोतिया के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है। ये सभी आरोपी जेल जा चुके हैं।