कमलनाथ स्टार प्रचारक दर्जा खत्म करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
ग्वालियर. मप्र की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में पूर्व सीएम कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस का तर्क था किस्टाार प्रचारक का दर्जा चुनाव आयोग नहीं देता है। यह पार्टी तय करती है, तो चुनाव आयोग उससे यह कैसे छीन सकता है।
इससे पहले, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा है कि चुनाव आयोग की कार्यवाही अलोकतांत्रिक है। आयोग ने बिना नोटिस दिये कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने ई‘-फाइल के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट 2 दिन अवकाश के कारण बन्द होने के बाद सोमवार को खुला था।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा, आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लघंन और उसके लिये जारी की गयी सलाह की अनदेखी करने के लिये आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म करने का निर्णय लिया है।