सुनंदा पुष्कर केस : थरूर की अग्रिम जमानत पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस मामले में गुरुवार को फैसला सुना सकती है.
पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि थरूर संसाद हैं. थरूर को जब भी जांच के लिए बुलाया गया हैै, वो हमेशा पहुंचे हैं. दिल्ली पुलिस ने 498a में चार्जशीट दायर की है, लिहाजा उन्हें जमानत मिलनी चाहिए.
वहीं दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट से कहा कि हमें थरूर की कस्टडी चाहिए. विटनेस बजरंगी और नारायण अभी भी आरोपी थरूर के पास काम करते हैं. लिहाजा, वो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं. सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में उनके पति शशि थरूर को कुछ दिन पहले ही सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी माना है. शशि थरूर को 498ए के तहत भी सजा हो सकती है.