मध्य प्रदेश: शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, जाएगी कोर्ट
मध्य प्रदेश में गुरुवार को हुए शिवराज कैबिनेट के विस्तार में मंत्रियों की संख्या को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि संविधान का उल्लंघन करते हुए नियमों के विरुद्ध ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं जिसके खिलाफ पार्टी जल्द ही कोर्ट जाएगी.
- शिवराज ने फिर से कानून का उल्लंघन किया: विवेक तन्खा
- 'कांग्रेस इस गैरकानूनी मंत्रिमंडल के खिलाफ कोर्ट जाएगी'
दरअसल, गुरुवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी जिसके बाद कांग्रेस नेता और राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा ने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान ने फिर से कानून का उल्लंघन किया है. पहले तो उन्होंने बिना कैबिनेट के सरकार चलाई और जब राष्ट्रपति से शिकायत की तो 5 मंत्री बनाए जो 12 से कम थे.
उन्होंने कहा कि विधायकों की प्रभावी संख्या 206 के 15% से ज्यादा मंत्री बनाकर कानून को तोड़ा है और कांग्रेस इस गैरकानूनी मंत्रिमंडल के खिलाफ कोर्ट जाएगी.
हालांकि, बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप को खारिज किया है. मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने बताया है कि मंत्रियों की संख्या को लेकर कांग्रेस के आरोप में कोई संवैधानिक दम नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान के 91वें संशोधन 2003 के अनुसार सदन की कुल संख्या के 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं. सदन की वर्तमान सदस्य संख्या का उससे कोई लेना देना नहीं है.
मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन की कुल संख्या 230 है और इसके 15% के हिसाब से मध्य प्रदेश में कैबिनेट सदस्यों की संख्या 34 तक हो सकती है और फिलहाल शिवराज कैबिनेट में मुख्यमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की यही संख्या है.