एमएमव्ही श्रेणी के वाहनों से स्कूली बच्चों का परिवहन प्रतिबंधित

ग्वालियर । ग्वालियर शहर में एलपीजी से चल रहीं एमएमव्ही श्रेणी की मारूति वैन इत्यादि वाहनों से स्कूली बच्चों का परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राहुल जैन ने मोटरयान अधिनियम व नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर इस आशय की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावी होगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं पंजीयन अधिकारी ग्वालियर कार्यालय सचिव द्वारा एलपीजी चलित एमएव्ही श्रेणी के वाहन जनहित में मोटरयान अधिनियम के तहत प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव जिला दण्डाधिकारी को दिए गए थे। जिला दण्डाधिकारी ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि ग्वालियर जिले में संचालित समस्त शासकीय विद्यालय तथा सीबीएसई व आईएसई से सम्बद्ध विद्यालय, राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश से मान्यता प्राप्त अर्द्धशासकीय व अशासकीय विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी छात्र-छात्रा का परिवहन एलपीजी चलित वाहनों से नहीं हो। उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक यातायात, आरटीओ एवं जिला शिक्षा अधिकारी को सामूहिक रूप से तथा अलग-अलग विद्यालयों की सतत मॉनीटरिंग कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसी भी विद्यार्थी का परिवहन एलपीजी चलित वाहनों द्वारा न हो।
सभी विद्यालयों एवं वाहन मालिकों को 15 दिवस में परिवहन की वैकल्पिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पश्ट किया है कि 12 मार्च 2018 से इन वाहनों का प्रचलन प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर स्कूल संचालक एवं वाहन मालिक के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने जिला दण्डाधिकारी को अवगत कराया था कि ग्वालियर शहर में प्राइवेट सेवा यान के रूप में 405 मारूति वैन पंजीकृत हैं, जो अनाधिकृत तरीके से स्कूली बच्चों का परिवहन कर रही हैं। इन वाहनों में 208 वाहन एलपीजी चलित भी हैं, जो अत्यधिक खतरनाक हैं। इसलिये एलपीजी चलित एमएमव्ही श्रेणी के वाहनों को जनहित में मोटरयान अधिनियम की धारा, नियम व उप नियम के तहत प्रतिबंधित करना आवश्यक है।