MP: हनीट्रैप केस में आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन को कोर्ट से राहत, एक मामले में क्लीन चिट
मध्यप्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप केस से जुड़े मानव तस्करी मामले में आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बुधवार को स्थानीय कोर्ट ने हनीट्रैप केस से जुड़े एक आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन को क्लीन चिट दी है. श्वेता स्वप्निल जैन के वकील विवेक चौधरी ने 'आजतक' को फोन पर बताया कि जज ने आदेश के दौरान कहा कि मानव तस्करी मामले में श्वेता स्वप्निल जैन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और ना ही एफआईआर में उसका नाम है.
श्वेता स्वप्निल जैन के वकील विवेक चौधरी के मुताबिक इस मामले में 24 सितंबर 2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी.
हालांकि कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी श्वेता विजय जैन, आरती दयाल और अभिषेक ठाकुर के खिलाफ आरोप तय किए हैं. जबकि श्वेता स्वप्निल जैन को कोर्ट ने क्लीन चिट दी है.
बता दें, बुधवार को एडीजे भरत कुमार व्यास की कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी, जिसमें आरोपियों को अदालत नहीं लाया गया.
फिलहाल जेल में रहेगी श्वेता स्वप्निल जैन
श्वेता स्वप्निल जैन को मानव तस्करी मामले में भले ही क्लीन चिट मिल गयी हो लेकिन फिलहाल उसे जेल में ही रहना होगा. क्योंकि वो एक दूसरे मामले में भी आरोपी है जिसकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस केस में अन्य आरोपियों पर भी मामला चल रहा है. ऐसे में श्वेता स्वप्निल जैन को जब तक दूसरे केस में राहत नहीं मिलती है वो जेल में ही रहेंगी.
बता दें, मध्यप्रदेश की राजनीति को हिला देने वाली इस हनीट्रैप केस में आरोपी श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन, आरती दयाल और मोनिका यादव आरोपी हैं और इन दिनों इंदौर जेल में बंद हैं. मोनिका यादव खुद मानव तस्करी मामले में पीड़िता है.