MP में ईवी प्रमोशन बोर्ड का होगा गठन, रजिस्‍ट्रेशन में मिलेगी 100 प्रतिशत छूट

भोपाल. प्रदेश में ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) को प्रोत्साहित करने के लिए ईवी प्रमोशन बोर्ड बनाया जाएगा। मप्र ईवी पालिसी 2025 में इसके प्रविधान किए गए हैं। ईवी प्रकरणों से संबंधित सभी निर्णय, दिशा निर्देश एवं आवश्यक समन्वय मध्य प्रदेश ईवी प्रमोशन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक आवश्यक अनुसंधान एवं परीक्षण उपकरणों की खरीदी के लिए दो करोड़ रुपये तक एकमुश्त अनुदान भी दिया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। दो पहिया, तीन पहिया और कार के लिए एक वर्ष तक रोड टैक्स फ्री रहेगा।
दो पहिया वाहनों पर पांच हजार, तीन पहिया पर 10 हजार और ई कार पर 25 हजार रुपये की छूट वाहन कर और पंजीयन शुल्क में एक वर्ष के लिए मिलेगी। बस, स्कूल बस को रोड टैक्स, पंजीयन और परमिट में दो साल तक छूट दी जाएगी, ट्रक, ट्रैक्टर और एम्बुलेंस को केवल वाहन कर और पंजीयन में छूट मिलेगी।
चार्जिंग स्टेशन लगाने पर 30 प्रतिशत अनुदान देगी सरकार
चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इनमें छोटे, मध्यम और बड़े चार्जिंग स्टेशन में 30 प्रतिशत अनुदान और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के उपकरणों की लागत पर यह सब्सिडी मिलेगी। पहले नीति में केपिटल सब्सिडी देने की तैयारी थी, लेकिन वित्त विभाग की असहमति के बाद किसी भी वाहन पर केपिटल सब्सिडी नहीं मिलेगी।
पांच साल में 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य
नई ईवी पालिसी लागू होने से लेकर पांच साल की अवधि में 80 प्रतिशत सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मध्य प्रदेश में पंजीकृत सभी ईवी को ग्रीन नंबर प्लेट जारी की जाएगी। व्यक्तिगत उपयोग वाले ईवी को सफेद अक्षरों वाली एवं व्यावसायिक उपयोग वाले ईवी को पीले अक्षरों वाली ग्रीन नंबर प्लेट जारी की जाएगी। नीति अवधि के अंत तक सभी पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट लगाया जाएगा।