केंद्र ने राज्यों से कहा- ड्राइविंग लाइसेंस व दूसरे दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में करें स्वीकार

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जैसे दूसरे दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी स्वीकार करना शुरू कर दें. राज्यों के लिए मंगलवार को 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' जारी करते हुए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने कहा कि वाहन के मालिक अब ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों को संबंधित अधिकारी को 'डिजीलॉकर' व 'एम परिवहन' जैसे मोबाइल ऐप से भी दिखा सकेंगे.

ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी साथ ही साथ इन जानकारियों को 'ई-चालान ऐप' के माध्यम से जान सकेगा. ई-चालान ऐप में ऑनलाइन वेरीफिकेशन के लिए वाहन व लाइसेंस के स्टेटस की जानकारी रहती है