मुख्य सचिव मारपीट मामला : आप विधायक प्रकाश जारवाल को मिली जमानत
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से बदसलूकी और मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक प्रकाश जारवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. इस मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और 7 मार्च तक नोटिस का जवाब देना है.
गौरतलब है कि तीस हजारी कोर्ट के सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आप विधायक ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. तीस हजारी सेशन कोर्ट की जज अंजू बजाज चंदना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोप गंभीर है. इसीलिए प्रकाश जरवाल को जमानत नहीं मिल सकती. बता दें कि देवली से आप विधायक प्रकाश जरवाल ने हाल में हुई अपनी शादी का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी. जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 56 साल के व्यक्ति के साथ जिस तरह से मारपीट हुई है, ये काफी गंभीर मामला है.