प्रतिबंधित सामग्री नहीं हटाने पर रूस ने गूगल पर लगाया 30 लाख रुपए का जुर्माना
मास्को. मास्को (Moscow) की एक अदालत (Court) ने मंगलवार को रूस (Russia) की प्रतिबंधित सामग्री ( Banned Content) पर नियमों के उल्लंघन पर अल्फाबेट इंक, गूगल (Google) पर 3 मिलियन रूबल ( $40,400 ) का जुर्माना (Fine) लगाया है. भारतीय रुपए के अनुसार गूगल पर करीब 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. रूस ने अक्टूबर में अपने सर्च इंजन और यूट्यूबपर प्रतिबंधित सामग्री को बार-बार हटाने में विफल रहने के लिए Google को अपने वार्षिक रूसी कारोबार का एक प्रतिशत जुर्माना लगाने की धमकी दी थी, जो कि विदेशी तकनीकी फर्मों पर लगाम लगाने के लिए मास्को के सबसे मजबूत कदम में से एक है.
गूगल ने पिछले महीने इसी तरह के मामले में रूस की अदालतके फैसले के बाद जुर्माने के तौर पर 32 मिलियन से अधिक रूबल का भुगतान किया था. हालांकि कोर्ट की ओर से लगाए गए नए जुर्माने पर अभी तक कंपनी की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है. रूस ने इस साल अमेरिकी टेक कंपनियों पर कई बार जुर्माने लगाए हैं. राज्य संचार नियामक Roskomnadzor ने मार्च से ट्विटर पर भी जुर्माना लगाया था और रॉयटर्स से कहा है कि जब तक सभी अवैध सामग्री को हटा नहीं दिया जाता है, तब तक वह मोबाइल उपकरणों पर प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा.
इससे पहले अगस्त में भी मास्को की एक अदालत ने रूस के प्रतिबंधित सामग्री पर नियमों के उल्लंघन पर गूगल पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इसी तरह रूस मई में प्रतिबंधित कंटेंट नहीं हटाने पर अमेरिका टेक कंपनी ट्विटर पर 9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा चुका है. ट्विटर के खिलाफ छह मामलों में जुर्माना तय किया गया था.
सितंबर में रूस ने इंटरनेट पर लगाम कसने की दिशा में कई जरूरी कदम उठाते हुए विदेशी इंटरनेट कंपनियों को अपने देश में पूर्णकालिक दफ्तर खोलने को अनिवार्य कर दिया था. रूस की ओर से साफ कर दिया गया है कि कंपनियों को उनके क्षेत्र में ही रूसी नागरिकों से संबंधित डाटा का संग्रह करना होगा. इससे पहले भी अदालत ने अवैध सामग्री हटाए जाने को लेकर अमेरिकी कंपनी फेसबुक व ट्विटर तथा मैसेजिंग एप टेलीग्राम पर जुर्माना लगाया था. उस वक्त फेसबुक पर पांच मामलों में कुल 2.1 करोड़ रूबल (करीब 2.12 करोड़ रुपये), ट्विटर को दो मामलों में कुल 50 लाख रूबल (करीब 50.49 लाख रुपये), और मैसेजिंग एप टेलीग्राम पर भी 90 लाख रूबल (करीब 90.88 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया गया था.