सलमान खान को जातिगत टिप्पणी मामले में पटियाला कोर्ट से राहत

बॉलीवुड सुपर स्टार सलमान खान, अभिनेत्री कैटरीना कैफ, शिल्पा शेट्टी और अन्य के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 156 (3) से संबंधित अर्जी को खारिज कर दिया है. अब कोर्ट धारा 200 के तहत दायर अर्जी पर सुनवाई करेगा.
मामले की सुनवाई के दौरान एसीपी नारायणा की ओर से पेश वकील ने कहा था कि राजस्थान के चुरू में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और हाइकोर्ट ने जांच होने तक रोक लगा दी है. यह मामला दिल्ली न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है इसलिए अर्जी को खारिज किया जाए.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था एक्ट के मुताबिक एसीपी और अन्य का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है.