Firecracker Ban Case: दिल्ली में दिवाली पर नहीं बिकेंगे पटाखे, अदालत जाकर लौटे 50 कारोबारी
नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली के आसपास वायु प्रदूषण बहुत अधिक होता है और इस वजह से केजरीवाल सरकार ने राजधानी में पटाखों (Firecrackers) के भंडारण और बिक्री पर बैन लगा रखा है. वहीं, दिल्ली सरकार के फैसले को 50 से ज्यादा पटाखा व्यापारियों ने हाईकोर्ट (Delhi High Court) में चुनौती दी थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं इसे वापस ले लिया है. इसके साथ अब तय हो गया है कि दिल्ली में दीवाली पर पटाखे नहीं बिकेंगे.
दरअसल, दिल्ली के 50 से ज्यादा पटाखा व्यापारियों ने सरकार के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन जब उन्हें कोई राहत नहीं मिली तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं.
बता दें कि दिल्ली में दिल्ली पॉल्युशन कंट्रोल कमेटी ने 1 जनवरी 2021 तक पटाखे जलाने और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को पटाखों पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी थी. उन्होंने कहा था कि यह ‘जिंदगियां बचाने के लिए जरूरी है.’ हालांकि, दिल्ली सरकार ने पूजा की खास तैयारी की है. राजधानी में अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति पर पूजा की जाएगी.
हरियाणा के 14 जिलों में पटाखों पर बैन
दिल्ली के बाद हरियाणा के भी 14 जिलों में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है. प्रदेश में एनसीआर के साथ 14 जिलों में पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगा दी गई है. प्रदूषित क्षेत्रोंमें भी लोग पटाखों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. लोग सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समय भी तय कर दिया है. दिवाली पर सिर्फ दो घंटे पटाखा चलाने की अनुमति होगी. इस दौरान पुलिस टीमें निरीक्षण भी करेंगी.
दिवाली पर ग्रीन पटाखे रात 8 बजे से 10 बजे तक चलाए जा सकेंगे. छठ पर्व पर पटाखे सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक चला जा सकेंगे. नए साल के मौके पर रात 11:55 से लेकर 12:30 तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे. पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंस विक्रेता ही कर सकेंगे ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है.